पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के आगामी चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग के फैसले को पलटते हुए पीटीआई प्रमुख को बड़ी राहत दी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्लाह ने सोमवार को कहा कि पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को भविष्य में चुनाव लड़ने से नहीं रोका गया है। कोर्ट ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को “30 अक्टूबर को होने वाले एनए-45 (कुर्रम-I) उपचुनाव में लड़ने के लिए “किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा”।
हाईकोर्ट की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को तोशाखाना मामले में इमरान को पांच वर्ष के लिए अयोग्य करार दिया था। आयोग ने कहा था कि इस अवधि में इमरान खान के कोई भी सार्वजनिक पद ग्रहण करने पर रोक रहेगी। खान पर विदेशी नेताओं से प्राप्त उपहारों की बिक्री से हुई आय को छिपाने का आरोप था। जिसके बाद इमरान खान ने चुनाव आयोग के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।