योगी सरकार ने जारी की अनलॉक-3 की गाइडलाइंस

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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार को अनलॉक-3 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. अनलॉक-3 को लेकर केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत यूपी में 31 अगस्त तक स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. वहीं, 5 अगस्त से जिम को खोलने की अनुमति दी गई है.

इसके अलावा सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, असेंबली हॉल, योग संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे. राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राएं, मेट्रो रेल, धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध जारी रहेगा.

कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अगस्त 2020 तक लागू रहेगा. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, रोगी और गर्भवती महिलाएं को बिना आवश्यकता घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी. 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी बिना आवश्यकता बाहर निकलने पर रोक बनी रहेगी. इसके अलावा हर हफ्ते शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा.

वाराणसी में सभी दुकानें और निजी कार्यालय (हॉटस्पॉट, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर) सोमवार से शुकवार तक खोली जाएंगी. शासन के आदेशानुसार साप्ताहिक बंदी शनिवार व रविवार को ही रहेगी. सोमवार की साप्ताहिक बंदी को खत्म कर दिया गया है. दुकानों के खोले जाने की अवधि को अब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है. यह नया आदेश 15 अगस्त तक प्रभावी होगा.

1 से 3 अगस्त के मध्य बकरीद और रक्षाबंधन त्योहार को ध्यान में रखते हुए शनिवार और रविवार को मिठाई, बेकरी, पशु विक्रय और राखी विक्रय की दुकानों को भी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जाने की इजाजत दी गई है. ईदगाह या मस्जिद में सामूहिक नमाज अदा करने पर रोक रहेगी.