यूपी में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए अब योगी सरकार अध्यादेश लाएगी. कैबिनेट की मीटिंग में इस अध्यादेश को मंजूरी दी जाएगी. बुधवार को योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है. सुप्रीम कोर्ट से मामले में आदेश जारी होने के बाद अब यह सरकार यह कदम उठाने जा रही है.
अधिनियम में संशोधन को लेकर अध्यादेश लाया जाएगा
दरअसल ओबीसी को आरक्षण देने के लिए बुधवार शाम को योगी कैबिनेट की मीटिंग होगी. इस मीटिंग में निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के अधिनियम में संशोधन को लेकर अध्यादेश लाया जाएगा. राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुतियों पर पर संशोधन केरगी. कैबिनेट की बैठक में नगरीय निकाय निर्वाचन-2023 उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 एवं नगर निगम अधिनियम-1959 में संशोधन संबंधी अध्यादेश को मंजूरी के लिए रखा जाएगा. अधिनियम के आधार पर ही नगर निगम मेयर, पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटों का आरक्षण होगा. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ही सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी. सीटों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना आज रात से 30 मार्च तक जारी हो सकती है.
दरअसल, उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव काफी लंबे समय से लटके हुए हैं. हाईकोर्ट ने बिना आरक्षण के मामला कोर्ट में चल रहा था. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मामले में ओबीसी आरक्षण दिए चुनाव करवाने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जांच के लिए कमेटी बनी थी और इस कमेटी ने रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट मिलने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी करने की अनुमति दी है.