जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत मिल गई है. इसके तहत उमर खालिद शुक्रवार सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल से बाहर आ गया है.
दरअसल अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने खालिद को 23 से 30 दिसंबर तक के लिए जमानत दी। खालिद पर फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में कथित मुख्य साजिशकर्ता होने के आरोप लगने के बाद गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया था।
फ़िलहाल दंगों में 53 लोग मारे गए थे जबकि 700 से अधिक घायल हुए थे। सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। दिल्ली पुलिस ने खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था।