UIDAI द्वारा हाल ही में जारी किये गए निर्देश के मुताबिक़, यदि आपके पास आधार संख्या या नामांकन पर्ची नहीं है, तो आप सरकारी सब्सिडी अथवा अन्य लाभ उठाने के हकदार नहीं हो सकते हैं। आपको बता दे यह निर्देश UIDAI ने पिछले हफ्ते सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को जारी थे।
यह 11 अगस्त को उन लोगों के लिए आधार नियमों को कड़ा करने के लिए जारी किया गया है जिनके पास आधार संख्या नहीं है और जो सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी और अन्य लाभ ग्रहण कर रहे हैं।
UIDAI द्वारा जारी निर्देश में यह साफ़-साफ़ लिखा गया है कि आप सरकार द्वारा प्रमाण पत्र चाहते हैं जो सरकारी योजनाओं के तहत लाभ / सब्सिडी / सेवाओं के वितरण के लिए लाभार्थियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो उनके पास आधार संख्या होनी चाहिए.
निर्देशों के मुताबिक़, आधार अधिनियम की धारा 7 में एक मौजूदा प्रावधान है, जो किसी ऐसे व्यक्ति को सुविधा प्रदान करता है, जिसे आधार संख्या नहीं दी गई है, ताकि वे “पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य माध्यमों” के माध्यम से लाभ, सब्सिडी और सेवाओं का लाभ उठा सकें।
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