दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने 26 जनवरी से ठीक पहले आतंकवादी गतिविधियों के इनपुट को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में पैराग्लाइडर पैरामीटर जैसे हवाई उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है इसके अंतर्गत है ग्लाइडर मानवरहित हवाई विमान जैसे खिलौने आदि मानव रहित विमान प्रणाली, सूक्ष्म प्रकाश विमान दूर से संचालित विमान ड्रोन, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान क्वॉर्डकॉप्टर और पैरा जंपिंग आदि पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से सोमवार को यह ऑर्डर जारी किया गया है आदेश में बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत नियम का उल्लंघन अपराध की श्रेणी में आएगा यह रोक 15 फरवरी तक लागू रहेगी
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दरअसल दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की ओर से यह आदेश ऐसे समय में जारी किया गया है जबकि दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 34 पिस्तौल बरामद कर हथियार की आपूर्ति करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के शामली जिले के निवासी नावेद राणा और सलीम के रूप में हुई है पुलिस ने कहा है कि हथियारों की खेप गोगी गिरोह के एक सदस्य को पहुंचाई जानी थी
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