सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कश्मीरी पंडितों के पलायन और हत्याओं की जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने और उचित उपाय तलाशने की अनुमति दी। याचिका आशुतोष टपलू ने दायर की थी, जिसके पिता टीका लाल टपलू को उस समय जेकेएलएफ आतंकवादी ने मार डाला था।
सोमवार को याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने कहा, ‘हम इच्छुक नहीं हैं। इसी तरह की याचिकाएं पहले भी खारिज की जा चुकी हैं।”
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