सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत को 30 सितंबर तक मुकदमे की सुनवाई पूरी करने और अपना फैसला सुनाने के लिए कहा है. स्पेशल जज एसके यादव ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई के लिए और वक्त मांगा था.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से संबंधित मुकदमा 31 अगस्त तक पूरा करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को अप्रैल 2017 में दिन-प्रतिदिन की सुनवाई करने और दो साल में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया था.
छह दिसम्बर 1992 को विवादित ढांचा विध्वंस के इस मामले में पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व केन्द्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, भाजपा नेता विनय कटियार, महंत नृत्य गोपाल दास और साध्वी रितम्बरा समेत कुल 32 अभियुक्त हैं.
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