अनिल देशमुख को झटका, हाईकोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है CBI..

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महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने के लिए CBI सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. CBI ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को हाई कोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस मामले में 12 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी. साथ ही हाईकोर्ट ने CBI को जमानत के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 10 दिन का समय दिया था.

दरअसल नवंबर में मुंबई की विशेष अदालत में अनिल देशमुख की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था. निचली अदालत के इस फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जहां से उन्हें जमानत मिल गई और अब CBI ने उनकी जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. 12 दिसम्बर को दिए आदेश में बॉम्बे हाईकोर्ट ने देशमुख को जमानत देने के बाद 10 दिनों के लिए अपने आदेश के अमल पर रोक लगा दी थी. ताकि सीबीआई इस बीच इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सके.

फ़िलहाल महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 100 करोड़ रुपये की वसूली से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था. उसके बाद से अनिल देशमुख लगातार पिछले 11 महीनों से जेल में बंद थे. फिलहाल बॉम्‍बे हाई कोर्ट से उनको राहत मिली मगर सीबीआई ने इसके खिलाफ अपील का फैसला करके उनकी मुश्किलों को फिर से बढ़ाने का काम कर दिया है. इससे पहले ईडी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री को जमानत देने का बहुत कड़ा विरोध किया था. ईडी की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा था कि ये मामला गंभीर आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ है. इससे देश के हितों को खतरा हो सकता है. इसलिए अनिल देशमुख को जमानत नहीं मिलनी चाहिए.