बिहार में कोरोना की स्थिति पर नियंत्रण को देखते हुए स्कूलों से लेकर दफ्तरों और दुकानों तक को खोलने की अनुमति दी गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने खुद इन गाइडलाइन के नियमों की जानकारी साझा की. सीएम के अनुसार कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद स्थिति में सुधार को देखते हुए 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यालय 50 फीसदी क्षमता के साथ तथा 9वीं और उसके ऊपर की क्लास से संबंधित सभी स्कूलों और कॉलेजों के साथ साथ कोचिंग संस्थान 100 फीसदी उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे.
नीतीश कुमार ने कहा कि सभी सरकारी दफ्तर हर रोज सामान्य रूप से खुलेंगे. केवल टीका लगवाने वाले लोगों को ही दफ्तर में आने की अनुमति होगी. इसके अलावा सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे. वहीं सभी पार्क सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे. साथ ही सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगी.
उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की पूर्वानुमति से सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन अपेक्षित सावधानियों के साथ आयोजित किए जा सकेंगे. विवाह समारोह, अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम अधिकतम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किये जा सकेंगे.
नीतीश कुमार ने लोगों से अपील की है कि हम सभी बिहारवासियों को कोविड के कारण अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है. उन्होंने लोगों से कहा कि मास्क के इस्तेनाल के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना जरूरी है.
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