सुप्रीम कोर्ट ने आने वाली वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ के तीसरे सीजन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह बेहतर याचिका दायर करें। कोर्ट इस पर भी अश्चर्य जताया कि आखिर किसी वेब सीरीज के लिए ‘प्री-स्क्रीनिंग’ समिति कैसे हो सकती है। न्यायालय ने कहा कि यह हमेशा महसूस किया गया है कि ‘प्री-सेंसरशिप’ अनुमति योग्य नहीं है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने यह आश्चर्य भी जताया कि सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली वेब श्रृंखलाएं, सिनेमा या अन्य कार्यक्रमों के लिए कोई ‘प्री-स्क्रीनिंग’ समिति कैसे हो सकती है।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ मिर्जापुर निवासी सुजीत कुमार सिंह की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली वेब श्रृंखला, सिनेमा या अन्य कार्यक्रमों के लिए ‘प्री-स्क्रीनिंग’ समिति बनाये जाने का अनुरोध किया गया है।
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