RBI ने पंजाब नेशनल बैंक पर लगाया 1 करोड़ का जुर्माना, क्या होगा ग्राहकों पर सीधा असर.?

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PNB hiked banking charges
PNB hiked banking charges

भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली कानून के उल्लंघन को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. शेयर बाजारों को भेजी सूचना में पीएनबी ने यह जानकारी दी.सूचना में कहा गया है, ”रिजर्व बैंक ने पाया कि बैंक, ड्रक पीएनबी बैंक लि. भूटान (बैंक की अंतरराष्ट्रीय अनुषंगी) के साथ एक द्विपक्षीय साझा एटीएम व्यवस्था का परिचालन कर रहा है, जबकि उसने इसके लिए केंद्रीय बैंक की अनुमति नहीं ली है. एक्सपर्ट्स का कहना हैं कि अक्सर RBI बैंकों पर जुर्माना लगाता रहता है. ये जुर्माना नियमों को नहीं मानने पर लगता है. इससे ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ता है. उनके लिए बैंकों की सर्विस सामान्य रहती है.

रिजर्व बैंक ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली कानून, 2007 (पीएसएस कानून) की धारा 26 (6) के उल्लंघन के लिए पीएनबी पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. बीएसई में पीएनबी का शेयर शुक्रवार को 1.37 प्रतिशत की बढ़त के साथ 29.50 रुपये पर बंद हुआ.

इस बीच, रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि उसने पांच पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों के प्रमाणन रद्द कर दिए हैं. कार्ड प्रो सॉल्यूशंस प्राइवेट लि.और इनकैश मोबाइल वॉलेट सर्विसेज के प्रमाणन को नियामकीय अनिवार्यताओं का अनुपालन नहीं करने की वजह से रद्द कर दिया गया है. वहीं दिल्ली इंटिग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम लि.और पायरो नेटवर्क्स प्राइवेट लि. ने अपने प्रमाणपत्र को लौटा दिया है. इसके अलावा एयरसेल स्मार्ट मनी के प्रमाणन को नवीकरण नहीं होने की वजह से रद्द कर दिया गया है.

हाल ही में आरबीआई कहा था कि उसने सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना कुछ आवास ऋणों को लेकर उसके निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है.