RBI ने अब इस बैंक पर लगाया भारी जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

208
RBI Bank
RBI Bank

भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी क्षेत्र के कोऑपरेटिव राबोबैंक यूए  पर नियामकीय अनुपालन में खामियां बरते जाने को लेकर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने एक वक्तव्य में बताया कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों और ‘आरक्षित निधियों के हस्तांतरण’ से संबंधित निर्देशों का उल्लंघन करने पर यह जुर्माना लगाया गया है.

केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने 31 मार्च, 2020 तक बैंक की वित्तीय स्थिति को लेकर पर्यवेक्षी मूल्यांकन सांविधिक जांच (आईएसई) जांच की थी. जिसमे कंपनी द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों और आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन पाया गया आरबीआई ने इस संबंध में बैंक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है.

वक्तव्य में कहा गया है कि नोटिस पर मिले बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई में मिले जवाब और उसके बाद बैंक द्वारा दी गई अतिरिक्त जानकारी के बाद रिजर्व बैंक इस नतीजे पर पहुंचा की नियमों का उल्लंघन हुआ है और बेंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाना वाजिब है.

एक अन्य वक्तव्य में रिजर्व बैंक ने कहा कि कोलकाता की विलेज फाइनेंसियल सविर्सिज पर अपने ग्राहक को जानों नियमों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. केन्द्रीय बैंक ने यह भी बताया कि उसने अहमदनगर मर्चेट को-आपरेटिव बैंक पर 13 लाख, अहमदाबाद के महिला विकास को-अपरेटिव बैंक पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

पिछले हफ्ते आरबीआई ने नासिक के जनलक्ष्मी सहकारी बैंक पर 50.35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया. वहीं, गाजियाबाद के नोएडा कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंकपर भी 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था.

भारतीय रिजर्व बैंक ने रेग्युलेटरी प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लेकर नासिक के जनलक्ष्मी सहकारी बैंक पर 50.35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया. जनलक्ष्मी सहकारी बैंक पर रिजर्व बैंक द्वारा ‘प्राइमरी (अर्बन) सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों के साथ जमाराशि के प्लेसमेंट’ और ‘क्रेडिट इनफॉर्मेशन कंपनीज की सदस्यता’ पर जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया गया है.