प्रधानमंत्री और डीएम के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी देने के कारण रामपुर की कोर्ट ने आजम खान को 3 साल की कैद की सजा सुनाई है । ज्ञातव्य हो कि आजम खान वर्तमान समय में रामपुर शहर में विधायक हैं । अब उनकी विधायकी जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है ।
मामला यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में रामपुर की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जिला अधिकारी के लिए आजम खान ने अमर्यादित वक्तव्य दिया था । जिसके कारण रामपुर कोर्ट में उनके खिलाफ सुनवाई की जा रही थी । जिसमें कोर्ट के द्वारा आजम खान को दोषी करार करते हुए उनके खिलाफ यह निर्णय दिया गया । फिलहाल 25 हजार के निजी मुचलके पर आजम खान को जमानत दे दी गई हैऔर 7 दिन के अंदर उन्हें उच्च न्यायालय में अपनी अपनी अपील दायर करने का समय दिया है।
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