पंजाब विधानसभा में सोमवार को लोकलुभावन बजट पेश करने के दो दिन बाद बुधवार को सरकार ने जनता पर टैक्स का बोझ लाद दिया। पंजाब विधानसभा में वाहनों और अचल संपत्ति पर टैक्स लगाने संबंधी दो बिल पारित किए है। इसके लागू होने के बाद नए वाहन खरीदने पर दोगुनी रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी।
पुराने वाहनों पर भी ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। सदन में सरकार को इसके लिए विपक्ष के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही सरकारी कामकाज में लाल फीताशाही के खिलाफ एंटी रेड टेप बिल-2021 समेत नौ अन्य बिलों को भी पारित कर दिया गया।
द पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) संशोधन बिल-2021 के जरिए विशेष बुनियादी ढांचा विकास शुल्क लगाकर प्रतिवर्ष लगभग 216 करोड़ रुपये की उगाही को हरी झंडी दे दी गई। इससे इकट्ठे होनी वाली राशि से राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास की गति दी जाएगी। इसके अलावा द पंजाब मोटर व्हीकल टैक्सेशन (संशोधन) बिल-2021 के जरिए राज्य सरकार ने सूबे में दोपहिया व चौपहिया वाहन चालकों पर कई तरह के टैक्स लगाने को मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रदूषण रोकने, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और पेट्रोल-डीजल की खपत को कम करने के उद्देश्य से पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा।
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