देश भर में जबरन धर्मांतरण के मामले लगातार सामने तो देख कई राज्यों में इस संबंध में सख्त कानून बनाए हैं अब उसी की राह पर चलते हुए हरियाणा में राज्यपाल ने धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले कानून को मंजूरी दे दी है अब हरियाणा में कोई भी शादी के लिए महिला और पुरुष दोनों ही धर्म नहीं बदल सकता है
दरअसल हरियाणा सरकार की ओर से संबंध में अधिसूचना जारी की गई है इसके अनुसार जबरन धर्मांतरण पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है यदि कोई भी कानून को तोड़ा तो उसे 10 साल की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है साथ ही आरोपी को पीड़ित को गुजारा भत्ता भी देना होगा विवाह से जन्मे बच्चे का भरण पोषण की राशि भी देनी होगी अगर आरोपी की मृत्यु होती है तो उसकी अचल संपत्ति को नीलाम करके पीड़ित की भरपाई की जाएगी
फिलहाल मार्च 2022 में बजट सत्र में हरियाणा सरकार या विधायक लाई थी अब विधानसभा में पास होने के बाद उसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया था अभी इसी संबंध में नोटिफिकेशन जारी हुआ और यह कानून प्रदेश में लागू हो गया है.
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