अहमदाबाद की सेशन कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व डीजीपी की जमानत अर्जी को किया खारिज

560
social activist teesta setalvad
social activist teesta setalvad

सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सेतलवाड़ और पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार को शनिवार को अहमदाबाद की सेशन कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। 2002 के गुजरात दंगों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित तौर पर दस्तावेज बनाने के आरोप में दोनों पिछले महीने से सलाखों के पीछे हैं।

सेतलवाड और श्रीकुमार को करीब एक महीने पहले शहर की अपराध शाखा ने आईपीसी की धारा 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से फर्जीवाड़ा) और 194 (पूंजी अपराध के लिए सजा हासिल करने के इरादे से झूठे सबूत देने या बनाने) के तहत उनके खिलाफ दर्ज एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर गिरफ्तार किया था।