नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है. एंप्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड (इपीएफ) सब्सक्राइबर्स के पास अपने आधार कार्ड को प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) अकाउंट के साथ लिंक करने के लिए सितंबर तक का समय है. एंप्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (इपीएफओ) ने एंप्लॉयर्स से एकाउंट में कंट्रीब्यूशन लेने और अन्य बेनेफिट्स के लिए आधार कार्ड को पीएफ यूएएन (यूनिवर्सल एकाउंट नंबर) के साथ लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए समयसीमा को 1 जून से बढ़ाकर 1 सितंबर किया गया है. लेबर मिनिस्ट्री ने नए रूल को लागू करने के लिए कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी के सेक्शन 142 में संशोधन किया है.
सेक्शन 142 में एक एंप्लॉयी या असंगठित क्षेत्र के कर्मी की पहचान आधार कार्ड के जरिए तय करने का प्रावधान है.लॉ फर्म एमवी किनी में पार्टनर विदिशा कृष्णन ने बताया, “पैन और आधार कार्ड की लिंकिंग सभी बैंकों, इपीएफ अकाउंट और पीपीएफ अकाउंट के लिए बेसिक नो योर कस्टमर (के वाय सी) जरूरत है. अगर इसका पालन नहीं किया जाता तो विड्रॉल क्लेम को अस्वीकार किया जाएगा.”
आधार वेरिफाइड यूएएन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पीएफ रिटर्न दाखिल करने को लागू करने की तिथि भी बढ़ाकर 1 सितंबर कर दी गई है. इपीएफओ ने पहले कहा था कि कि एंप्लॉयर केवल उन्हीं एंप्लॉयीज के लिए यह इलेक्ट्रॉनिक चालान भर सकेंगे जिन्होंने अपने पीएफ यूएएन के साथ आधार को लिंक किया है.
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