नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेस टेस्ट पोस्टग्रेजुएट परीक्षा के आवेदन की समय सीमा और इंटर्नशिप पूरा करने के संबंध में याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को केंद्र सरकार के पास जाने को कहा है. साथ ही शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को भी हिदायत दी है कि वे प्रतिनिधिमंडल के प्रस्ताव के मिलने के एक हफ्ते में इस पर तेजी से काम करें. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने पहले 4 फरवरी को मामले की सुनवाई की और मामले को मंगलवार यानी 8 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था.
हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी परीक्षा 2022 को 6-8 सप्ताह के लिए टाल दिया है. परीक्षा 12 मार्च को होनी थी. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (NEET PG 2022) परीक्षा मामले में मंगलवार, दोपहर दो बजे सुनवाई शुरू की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से नीट पीजी परीक्षा 2022 को पहले ही स्थगित किया जा चुका है. पहले नीट पीजी परीक्षा का आयोजन 12 मार्च, 2022 को निर्धारित था, जिसे टालकर 21 मई कर दिया गया है. वहीं, छात्रों की याचिका को देखते हुए केंद्र सरकार ने नीट पीजी परीक्षा प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा दिया था.
वहीं, केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया कि वे प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर जल्द विचार करें. छात्रों ने याचिका में दावा किया था कि कई एमबीबीएस स्नातक छात्र अनिवार्य इंटर्नशिप अवधि पूरी न होने के कारण मार्च 2022 की नीट परीक्षा नहीं दे पाएंगे. इसलिए नीट पीजी 2022 की परीक्षा टाल देनी चाहिए और इंटर्नशिप की समय-सीमा बढ़ानी चाहिए.
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