नागालैंड में 14 लोगों की हत्या के बाद स्थिति तनावपूर्ण, संसद से सड़क तक न्याय की मांग, राज्य सरकार ने कहा- तत्काल हटाया जाए AFSPA

सीमावर्ती राज्य नागालैंड में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 14 असैन्य नागरिकों की मौत के मद्देनजर प्रदर्शन और हिंसा की घटनाएं होने के बाद मंगलवार को स्थिति तनावपूर्ण, हालांकि, शांत बनी रही. वहीं, राज्य मंत्रिमंडल ने केंद्र से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (आफ्सपा) को निरस्त किये जाने की मांग करने को लेकर एक बैठक की.

अधिनियम को निरस्त करने की मांग नयी दिल्ली में संसद में भी उठी. नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) की सांसद एवं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में मंत्री रह चुकी अगाथा संगमा ने कहा कि यह ऐसा बड़ा मुद्दा है, जिससे हर कोई अवगत है, लेकिन इसे नजरअंदाज किया जा रहा क्योंकि हर कोई उस पर चर्चा करने में असहज महसूस करता है. उन्होंने कहा कि इसका समाधान करने की जरूरत है.

एनपीपी की नेता ने पूर्वोत्तर में पहले की कुछ घटनाओं का उल्लेख किया और कहा, ‘कई नेताओं ने यह मुद्दा उठाया है. अब समय आ गया है कि आफस्पा को हटाया जाए.’

1958 में लागू हुआ था आफ्सपा
नागालैंड में उग्रवाद शुरू होने के बाद सशस्त्र बलों को गिरफ्तारी और हिरासत में लेने की शक्तियां देने के लिए आफस्पा को 1958 में लागू किया गया था. आलोचकों का कहना रहा है कि सशस्त्र बलों को पूरी छूट होने के बावजूद यह विवादास्पद कानून उग्रवाद पर काबू पाने में नाकाम रहा है, कभी-कभी यह मानवाधिकारों के हनन का कारण भी बना है.

संगमा ने कहा कि नागालैंड में 14 असैन्य नागरिकों की हत्या ने मालोम नरसंहार की यादें ताजा कर दी, जिसमें इंफाल (मणिपुर) में 10 से अधिक असैन्य नागरिकों की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी तथा इस वजह से 28 वर्षीय इरोम शर्मिला को 16 साल लंबे अनशन पर रहना पड़ा.

नहीं होगा हॉर्नबिल उत्सव
नागालैंड मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के नेतृत्व में मंगलवार को एक आपात बैठक की और हत्या के विरोध में हॉर्नबिल उत्सव को समाप्त करने का फैसला किया. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) कानून रद्द करने की मांग करते हुए केंद्र को पत्र लिखने का भी फैसला किया है.

राज्य का सबसे बड़ा पर्यटन आधारित मनोरंजन कार्यक्रम 10 दिवसीय हॉर्नबिल उत्सव राजधानी के समीप किसामा में नगा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जा रहा था. यह उत्सव 10 दिसंबर को खत्म होना था.

जांच के लिए एसआईटी गठित
नागालैंड के मंत्री निबा क्रोनू और तेमजेन इम्ना अलोंग ने बाद में पत्रकारों को बताया कि एक आपात बैठक के दौरान मंत्रिमंडल को असैन्य नागरिकों के मारे जाने के बाद उठाए गए कदमों की जानकारी दी गयी. इसमें आईजीपी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करना और राज्य तथा केंद्र सरकारों द्वारा मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देना शामिल है.

उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने एसआईटी को एक महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है. क्रोनू ने बताया कि घटना में कुल 14 नागरिकों की मौत हुई है, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका पड़ोसी राज्य असम में इलाज चल रहा है और छह अन्य का दीमापुर में इलाज चल रहा है.

Khushi Sonker

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