गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट से सपा नेता मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मुहम्मदाबाद क्षेत्र में हुए हत्या प्रयास की साजिश में आरोपित मुख्तार अंसारी को इस मामले से बरी कर दिया है। अंसारी के ऊपर आरोप था कि, साल 2009 में मुहम्मदाबाद थाने में हत्या के प्रयास किया था। इसको लेकर मीर हसन उर्फ मीरकल्लू निवासी चकशाह मुहम्मद उर्फ मलिकपुरा ने मुहम्मदाबाद थाने मामला दर्ज कराया था।
हालंकि इस मामले के मुख्य आरोपी सोनू यादव को कोर्ट से बरी कर दिया था, वही मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में केस चल रहा था। इस ममले में अंसारी की तरफ से तकरीबन 6 महीने से मौखिक बहस चल रही थी। फैसला सुनने को लेकर कोर्ट ने 17 मई की तारीख तय की थी। इसके चलते आज बुधवार को इस मामले में फैसला देते हुए, कोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट के जज दुर्गेश ने मुख्तार अंसारी को हत्या के प्रयास की साजिश के मामले में दोषमुक्त करार दिया है।
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