दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर को उनकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए सोमवार को अंतरिम जमानत दे दी उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 2017 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के जुर्म में कुलदीप उम्रकैद की सजा काट रहा है न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति पूनम एवं बाकी पीठ ने 27 जनवरी से 10 फरवरी तक के लिए कुलदीप की सजा को निलंबित कर दिया साथ ही पीठ ने सरकार को अपनी रिहाई की अवधि के दौरान दैनिक आधार पर संबंधित थाना अधिकारी को रिपोर्ट करने और एक- एक लाख की दो जमानत देने को कहा.
दरअसल कुलदीप की और से उच्च न्यायालय में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीहरन और पीके दुबे ने अदालत को सूचित किया कि शादी की रस्म और समारोह गोरखपुर और लखनऊ में आयोजित किए जाएंगे और परिवार का एकमात्र पुरुष सदस्य होने के नाते कुलदीप को ही व्यवस्था करनी होगी कुलदीप ने पहले अदालत को सूचित किया था कि शादी 8 फरवरी को होगी सीबीआई के वकील ने कहा कि एजेंसी ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है और यह पाया गया है कि शादी समारोह के लिए दो हॉल बुक किए गए हैं उन्नाव बलात्कार मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली कुलदीप की अपील उच्च न्यायालय में लंबित है उन्होंने निचली अदालत के 16 दिसंबर 2019 के फैसले को रद्द करने की मांग की है जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था कुलदीप ने 20 दिसंबर 2019 के उस आदेश को रद्द करने की भी मांग की है जिसमें उन्हें दा उम्र कारावास की सजा सुनाई गई थी.
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