कर्नाटक के हिजाब विवाद का मामला अब बढ़ता ही जा रहा है. 10 फरवरी को कर्नाटक के स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पर अंतरिम रोक के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है. याचिका में हाई कोर्ट के आदेश को मुस्लिम लड़कियों से भेदभाव करना बताया है. इसके साथ ही हाई कोर्ट के इस आदेश पर तत्काल रोक की भी मांग की गई है. कर्नाटक हिजाब मामले को गुरुवार को कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया था और कोर्ट को बताया था कि लड़कियों को स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है और उनपर पत्थर फेंके जा रहे हैं. इसपर कोर्ट ने कहा था कि मामला हाई कोर्ट में है, पहले हाई कोर्ट का आदेश सुन लें.
अब इस पर हाई कोर्ट ने 10 फरवरी का अपने अंतरिम आदेश में छात्रों को स्कूल-कॉलेज में हिजाब या किसी भी धार्मिक पोशाक पहनने से रोक लगाने का आदेश दे दिया है, अब जबकि ये मामला हाई कोर्ट मेंं लंबित नहीं है तो ऐसे में न्यायालय के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है.
बेंगलुरु के रहने वाले मोहम्मद आरिफ के अलावा कर्नाटक के मस्ज़िद, मदरसों के एक संगठन ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिकाकर्ता आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई की मांग कर सकते हैं.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिया है ये आदेश
कर्नाटक हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को हिजाब विवाद पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि अंतिम आदेश तक छात्रों के लिए स्कूल-कॉलेज में किसी भी धार्मिक प्रतीक की अनुमति नहीं है. अदालत के इस अंतरिम आदेश के बाद अब स्कूल-कॉलेजों में हिजाब और भगवा गमछा दोनों का उपयोग बंद करना होगा.
मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की तीन सदस्यीय पीठ ने अंतरिम आदेश दिया. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “हम हिजाब विवाद के मामले में अंतरिम आदेश देना चाहते हैं. हम हर दिन मामले की सुनवाई करेंगे.”
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