सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच में फैसला नहीं हो सका, दो सदस्यों की इंच में मतभेद होने कारण मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर क्र दिया गया है। आज हुई सुनवाई में एक न्यायाधीश ने 15 मार्च के उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और दूसरे ने HC के फैसले को खारिज कर दिया और परिधान को “पसंद का मामला” कहा। .
दो जज-बेंच के अपने विचार में विभाजित होने के साथ, मामले को उचित निर्देशों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया।