सोमवार को संसद ने ‘बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021’ को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसमें बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढ़ाकर 74 फीसदी करने का प्रावधान किया गया है। एक फरवरी 2021 को पेश बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि अब बीमा क्षेत्र में 74 फीसदी तक एफडीआई हो सकेगी। पहले सिर्फ 49 फीसदी तक की ही इजाजत थी।
कंपनियों को पूंजी जरूरतों को पूरा करने में मिलेगी मदद
निचले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ा कर 74 फीसदी करने से इस क्षेत्र की कंपनियों की बढ़ती पूंजी जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी। सीतारमण ने कहा कि यह संशोधन इसलिए किया जा रहा है ताकि कंपनियां यह तय कर सकें कि उन्हें किस सीमा तक एफडीआई लेना है। बीमा क्षेत्र अत्यंत विनियमित क्षेत्र है जिसमें हर चीज, यहां तक कि निवेश से ले कर मार्केटिंग तक का विनिवेश होता है।
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