इनकम टैक्स से जुडे़ बिल को संसद से मिली मंजूरी, अब आम लोगों को मिलेगी राहत

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संसद ने संसद में टैक्सेशन और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में राहत और संशोधन) विधेयक, 2020 को मंजूरी दे दी है. ये बिल उन अध्यादेशों का स्थान लेगा. जिनमें कई तरह की टैक्स छूट दी गई है. जैसे, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख इस बार  30 नवंबर, 2020 कर दिया गया है. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते टैक्स तारीख में बदलाव करने का फैसला किया है.

अध्यादेश के बाद अब नए बिल को मिली मंजूरी के तहत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 30 नवंबर 2020 हो गई है. इसके अलावा अन्य टैक्स संबंधित फॉर्म और रिपोर्ट (जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आदि) दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2020 है.

इसके साथ ही अगले साल तक टीडीएस और टीसीएस के लिए 25 फीसदी छूट दी जा रही है, जो कि अगले साल 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगी. यह सभी पेमेंट पर लागू होगा चाहे वह कमीशन हो, ब्रोकरेज हो या कोई अन्य पेमेंट. इससे 50,000 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी लोगों के हाथों में रहेगी. जिनके भी रिफंड लंबित हैं, उन्हें जल्द से जल्द भुगतान किया जाएगा.आपको बता दें कि टीडीएस विभिन्न तरह के आय के स्रोत पर काटा जाता है. इसमें सैलरी, किसी निवेश पर मिले ब्याज या कमीशन शामिल हैं