स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिम-योग संस्थान के लिए जारी की गाइडलाइन, 5 अगस्त से खुल जाएंगे जिम

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स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिम और योग संस्थान को लेकर अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है. अनलॉक-3 के दौरान जिम और योग संस्थान को 5 अगस्त से खोलने की इजाजत दी गई है. स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जिम या योग संस्थान में आने की इजाजत नहीं होगी.

इसके साथ ही योग संस्थान और जिम मैनेजमेंट सभी सदस्यों, आगंतुकों और कर्मचारियों को कोरोना गाइडलाइन पालन करने की सलाह देंगे. जिम या योग संस्थानों में हर व्यक्तियों को जहां तक संभव हो 6 फीट की न्यूनतम दूरी बनाए रखनी चाहिए. परिसर में हर समय फेस कवर या मास्क का उपयोग अनिवार्य है.

हालांकि, योग और जिम के दौरान जहां तक संभव हो केवल गमछे या फेस शील्ड का उपयोग किया जा सकता है. मास्क का उपयोग (विशेष रूप से एन -95 मास्क) व्यायाम के दौरान सांस लेने में कठिनाई का कारण हो सकता है. हाथ को साबुन से कम से कम 40-60 सेकंड तक हाथ धोने की प्रैक्टिस करें. अल्कोहल हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए.

कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जाए. खांसी या छीकने पर रूमाल या कोहनी का इस्तेमाल करें. सभी अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करें और बीमारी होने पर जल्द से जल्द राज्य और जिला हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करें. जिम या योग संस्थान में थूकना सख्त वर्जित होना चाहिए. आरोग्य सेतु ऐप की इस्तेमाल जरूर करें.

गाइडलाइन के मुताबिक, संस्थान के परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा. परिसर की बिल्डिंग, रूम के साथ ही स्टाफ और विजिटर की मौजूदगी वाले जगह को सैनिटाइज किया जाएगा. इसके साथ ही वॉशरूम और टॉयलेट को सैनिटाइज किया जाएगा. शू बाथ (लोगों से अलग वर्कआउट शू लाने के लिए कहा जाएगा) और जिम के उपकरणों को सैनिटाइज किया जाएगा.