वाराणसी की एक जिला अदालत ने शुक्रवार को हिंदू याचिकाकर्ताओं की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए जाने वाले ‘शिवलिंग’ की ‘वैज्ञानिक जांच’ की मांग की गई थी। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के 17 मई के उस आदेश को ध्यान में रखते हुए याचिका खारिज कर दी, जहां मस्जिद में एक सर्वेक्षण के दौरान कथित तौर पर ‘शिवलिंग’ पाया गया था।
हिंदू याचिकाकर्ताओं ने, मस्जिद परिसर के एक अदालत-अनिवार्य वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान, दावा किया था कि “वज़ूखाना” के पास एक “शिवलिंग” पाया गया है जिसपर मुस्लिम पक्ष द्वारा दावा किया गया था कि वह शिवलिंग नहीं बल्कि एक “फव्वारा” है।
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