GST को लेकर आजकल कई तरह के फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं इन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सख्त नियम लागू करने का प्लान बनाया है. केंद्र और राज्य के टैक्स अधिकारियों ने फर्जी कंपनियों द्वारा इनपुट क्रेडिट टैक्स के दावे को रोकने के लिए तत्काल फोटो और बायोमेट्रिक्स के इस्तेमाल से ऑनलाइन पंजीकरण का सुझाव दिया है. जीएसटी परिषद की विधि समिति ने दो दिन लंबे चले मंथन के बाद कुछ सख्त नियम सुझाए हैं.
बता दें नए जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आधार और आधार जैसे डॉक्युमेंट जरूरी होगा. इसके अलावा पुराने जीएसटी धारकों में से जोखिम वाले टैक्सपेयर्स पर सख्ती करने का सुझाव दिया है. इसमें फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ वारंट जारी करने के लिए कानून बनाने का भी सुझाव दिया.
जीएसटी खुफिया महानिदेशालय बीते 10 दिनों में देशभर में जीएसटी फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ अभियान चला रहा है. इसके तहत अब तक 48 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिसमें एक महिला और तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल हैं. इन फर्जीवाड़ों के अब तक 2385 फर्मों के खिलाफ 648 मामले दर्ज किए गए हैं.
वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि विधि समिति ने सुझाव दिया है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में नए पंजीकरण के लिए आधार जैसी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, जिसके तहत तत्काल फोटो और बायोमेट्रिक्स के साथ ही दस्तावेजों के सत्यापन से नए पंजीकरण किए जा सकते हैं. ऐसी सुविधाएं बैंकों, डाकघरों और जीएसटी सेवा केंद्रों में दी जा सकती हैं.
एक सूत्र ने बताया कि जीएसके पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर नए पंजीकरण की सुविधा दे सकते हैं. इसके अलावा जो पंजीयक पंजीकरण के समय आधार प्रमाणीकरण का विकल्प नहीं चुनते हैं, उन्हें भरोसे वाले दो करदाताओं के सिफारिश पत्र देने पड़ सकते हैं.
इसके अलावा विधि समिति ने कहा, उसके सुझावों से कहा कि जहां एक ओर जीएसटी फर्जीवाड़े पर लगाम कसने में मदद होगी, वहीं दूसरी ओर व्यापार करने की सुगमता पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इसके अलावा जीएसटी के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल किया जाएगा और रिफंड भी आसानी से मिल सकेगा. समिति ने जीएसटी प्रक्रिया में निगरानी बढ़ाने के सुझाव दिया है.
समिति ने जीएसटी पंजीकरण के लिए और जगहों को जोड़ने का सुझाव दिया है. इसके तहत अब बैंक, डाक घरों और जीएसटी सेवा केंद्रों पर आधार के जरिये पंजीकरण सुविधा देने की बात भी कही गई है. इन जगहों पर आधार की तरह बायोमीट्रिक सूचनाओं के आधार पर लाइव फोटो के जरिये जीएसटी पंजीकरण की व्यवस्था होगी.