रेप मामले में फंसे बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन को उच्चतम न्यायायलय से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नेता के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस केस में तीन महीने में जांच रिपोर्ट सौंपने को भी कहा था। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बीजेपी नेता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और कहा था कि इससे उनकी इमेज खराब होगी।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने इस केस में दिल्ली सरकार समेत सभी दलों को नोटिस भी जारी किए हैं और इस मसले पर उनका जवाब मांगा है। फिलहाल कोर्ट ने इस केस की सुनवाई सितंबर के तीसरे सप्ताह तक के लिए टाल दी है। इससे पहले 17 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन की ट्रायल कोर्ट के फैसले चुनौती देने वाली अर्जी को खारिज कर दिया था। अदालत ने यह कहते हुए उनकी अर्जी खारिज कर दी थी कि इसका कोई आधार नहीं बनता। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा था कि वह FIR दर्ज करे और तीन महीने के जांच की रिपोर्ट सौंपे।
गौरतलब है कि 2018 में दिल्ली की एक महिला ने निचली अदालत में अर्जी दाखिल की थी और बीजपी नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करने की मांग की थी। महिला की अर्जी पर 7 जुलाई, 2018 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने महिला कि सुनवाई कि और बीजेपी नेता के खिलाफ FIR का आदेश दिया था, जिसे शाहनवाज हुसैन ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां अर्जी खारिज हो गई थी। इसके बाद वह उच्च न्यायालय पहुंचे थे, लेकिन वहां भी राहत नहीं मिल पाई थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से शाहनवाज हुसैन को अंतरिम राहत मिल गई है। अब सितंबर के तीसरे सप्ताह में होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें हैं।