राष्ट्रद्रोह कानून पर ‘सुप्रीम’ रोक, SC का आदेश- अब दर्ज नहीं होंगे नए केस, पुराने मामलों में भी मिलेगी राहत

377
Supreme Court

शीर्ष न्यायालय ने राष्ट्रद्रोह कानून पर बड़ा फैसला लेते हुए धारा 124 ए पर रोक लगा दी है। इसी के चलते अब नए मामले भी दर्ज होंगे, साथ ही अब पुराने केस में जेल में बंद लोगो को भी राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर केंद्र सरकार को पुनर्विचार करने की सलाह दी है। कोर्ट ने कहा है कि धारा 124 ए के तहत अब कोई नया मामला दर्ज नहीं होगा, साथ ही जेल में बंद लोग भी कोर्ट से जमानत मांग कर राहत की अपील कर सकते है।

शीर्ष अदालत ने केंद्र व राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि वे अब IPC के Section 124A के तहत लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए जाने पर रोक लगाएं। आपको बता दें कि ब्रिटिश शासन के दौर से इस कानून को हटाए जाने की अकसर मांग उठती रही है, जिसे लेकर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दर्ज की गई थी। इसी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है।