सुशांत सिंह राजपूत केस CBI को ट्रांसफर,अब CBI करेगी मामले की जांच, SC ने सुनाया फैसला

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सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार सरकार ने मंगलवार को सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र को भेजी थी. अब केंद्र ने बिहार सरकार की ये सिफारिश मंजूर कर ली है. सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील ने बताया कि उन्होंने सुशांत केस की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी है. अब इस केस की सीबीआई जांच करेगी. बता दें, लंबे समय से सोशल मीडिया पर इस केस की सीबीआई से जांच कराने की मांग हो रही थी. 

केंद्र सरकार के वकील SG तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मामले की जांच सीबीआई से कराने की बिहार सरकार की सिफारिश मान ली गई है. रिया की तरफ से वकील श्याम दीवान ने कहा है कि एसजी की तरफ से जो कहा गया, यहां वह मामला नहीं है, ऐसे में अदालत रिया की याचिका पर गौर करे. श्याम दीवान (रिया के वकील) ने सभी मामले पर रोक लगाने की मांग की. श्याम दीवान ने कहा कि एफआईआर ज्यूरिसडिक्शन के मुताबिक नहीं है. ऐसे में अदालत पूरे मामले पर रोक लगाए.

बिहार पुलिस मुंबई पहुंची और खुद जाकर पूछताछ करने लगी. जबकि उनके क्षेत्राधिकार में यह नहीं आता, जबकि मुंबई पुलिस पहले से पूरी कार्रवाई कर रही है. रिया के वकील श्याम दीवान ने कहा बिहार में दर्ज FIR को मुम्बई ट्रांसफर किया जाना चाहिए. श्याम दीवान ने दलील देते हुए कहा कि सुशांत की मौत के मामले में मुंबई पुलिस अब तक 59 लोगों की गवाही दर्ज कर चुकी है.

जस्टिस ऋषिकेश राय ने कहा कि सुशांत काफी टैलेंटेड और उभरते हुए कलाकार थे और उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाना चौंकाने वाला है. जस्टिस ऋषिकेश राय ने कहा कि यह जांच का विषय है. जस्टिस ऋषिकेश राय ने कहा कि जब किसी हाई प्रोफाइल केस में किसी की मौत होती है खासकर फिल्म जगत में तो हर किसी का अपना एक अलग नजरिया होता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार जवाब दे. हम तय करेंगे कि मामले की जांच कौन करेगा. विकास सिंह ने कहा कि अदालत इस मामले में मुंबई पुलिस को बिहार पुलिस का सहयोग करने का निर्देश जारी करे. रिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम सुरक्षा मांगी गई. जिसका सुशांत के पिता ने विरोध किया. कहा रिया को किसी भी तरह से राहत नहीं मिलनी चाहिए.

विकास सिंह ने कहा कि उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कहा कि सभी सबूतों को सुरक्षित रखें. महाराष्ट्र सरकार ने कहा यह पूरी तरह से राजनीतिक मामला बन चुका है. महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि एक मामले कि दो राज्य कि पुलिस जांच नहीं कर सकती. कानून के मुताबिक मुंबई पुलिस जांच कर रही है जिसे जारी रहने दिया जाए. उसे राजनीतिक रंग देकर लगाए जा रहे आरोप बिल्कुल गलत हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार के पुलिस अधिकारी को क्वारनटीन करना सही मैसेज नहीं देता. वो भी तब जब केस में मीडिया की रुचि हो. महाराष्ट्र सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सब कुछ प्रोफेशनल तरीक़े से हो. बिहार के आईपीएस ऑफिसर के साथ बुरा बर्ताव करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे गलत संदेश जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर कोर्ट को संतृष्ट करे कि उन्होंने इस मामले में उन्होंने प्रोफेशन काम किया है.