मुंबई हमले के मास्‍टरमाइंड लखवी को टेरर फंडिंग मामले में 15 साल की सजा, हाल ही में हुआ था गिरफ्तार, पाकिस्तान की अदालत ने सुनाया फैसला

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मुंबई हमले का सरगना और लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर जकी उर रहमान लखवी को पाकिस्‍तान की एक अदालत ने टेरर फंडिंग मामले में कुल 15 साल कैद की सजा सुनाई है। बीते दिनों लखवी को आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। उसे आतंकवाद निरोधक विभाग यानी सीटीडी ने गिरफ्तार किया था। लखवी मुंबई हमला मामले में साल 2015 से ही जमानत पर था लेकिन एफएटीएफ के खौफ और अंतरराष्‍ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्‍तानी सरकार को आखिरकार उस पर शिकंजा कसना पड़ा।

समाचार एजेंसी रॉयटर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि लखवी को टेरर फंडिंग के तीन अलग अलग अपराधों में पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। पंजाब के आतंकवाद निरोधक विभाग यानी सीटीडी पंजाब की खुफिया सूचना पर एक अभियान के बाद लखवी को आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। बीते दिनों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आतंकवाद निरोधक विभाग यानी सीटीडी के अधिकारियों ने लखवी से पूछताछ भी की थी।

लखवी को 26 नवंबर 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले का मास्टर माइंड बताया जाता है। पूरे आतंकी हमले को अंजाम देने में उसकी भूमिका रही थी। समाचार एजेंसी पीटीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक, जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद के नेतृत्व में ही लश्कर-ए-तैयबा ने साल 2008 में मुंबई हुए आतंकी हमलों को अंजाम दिया था। इस हमले में 166 लोगों की मौत हो गई थी जबकि तीन सौ लोग घायल हुए थे। मुंबई आतंकी हमले के बाद भारत को लखवी की तलाश है। अमेरिका में भी वह इसी आतंकी हमले में वांछित है।