बिलकिस बानो केस: दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर SC ने की सुनवाई, गुजरात सरकार से मांगा जवाब

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Bilkis Bano

बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को जेल से बाहर आये हुए एक हफ्ते से ज्यादा हो गया। आज यानि गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई के खिलाफ चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने कहा: “इस अदालत ने उनकी रिहाई का आदेश नहीं दिया, लेकिन केवल राज्य को नीति के अनुसार छूट पर विचार करने के लिए कहा।”

अदालत ने छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा, “दिन-प्रतिदिन, जिन्होंने अपनी शर्तों को पूरा किया है, उन्हें नीति के अनुसार छूट दी गई है।” अदालत ने 11 दोषियों को याचिका में पक्षकार बनाने का भी निर्देश दिया। अब इस मामले में दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी।