फाइनेंशियल ईयर 2020-21 : एडवांस टैक्स भरने की आज आखिरी तारीख, जल्द करें पेमेंट, नहीं तो देना होगा मोटा जुर्माना

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फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए एडवांस टैक्स भरने की आखिरी तारीख आज यानी 15 मार्च है. इसके बाद भुगतान करने पर आपको हर महीने एक प्रतिशत ब्याज के साथ किश्त भरना पड़ेगी. बता दें 1 अप्रैल 2020 से किसी शख्स की डिविडेंड से होने वाली कमाई पर भी टैक्स लगने लगा है. यह टैक्स आपके इनकम टैक्स स्लैब के आधार पर लगेगा.

आपको बता दें अगर किसी वित्त वर्ष में आपकी डिविडेंड से होने वाली कमाई 5000 रुपये से अधिक होती है तो आप पर टीडीएस लगेगा. ऐसे लोगों के लिए एडवांस टैक्स भुगतान करने की आखिरी तारिख 15 मार्च है, जिसे भूलने पर आपका नुकसान हो सकता है.

नाँगिए एंडरसन एलएलपी की निदेशक नेहा मल्होत्रा के मुताबिक, “एडवांस टैक्स,” सभी करदाताओं, वेतनभोगी, फ्रीलांसरों और व्यवसायों पर लागू होता है. हालांकि, एक निवासी वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति), व्यवसाय से आय नहीं कर रहा है. पेशा अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है.”

सीनियर सिटीजन्स, जिनकी व्यावसायिक इनकम नहीं है, उन्हें छोड़कर 10 हजार रुपये प्रतिवर्ष से ज्यादा टैक्स देने वाले लोगों को एडवांस टैक्स देना होता है. इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार उन्हें साल में चार किश्तों में रुपये देने होते हैं. एडवांस टैक्स की चार किश्त लोगों को 15 जुलाई, 15 सिंतबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च तक देना होता हैं. एडवांस टैक्स नहीं चुकाने वालो को पेनल्टी देना पड़ सकती है.

एडवांस टैक्‍स का पेमेंट नहीं करने की स्थिति में पेनाल्‍टी लगती है. इस तरह 15 मार्च तक आकलन वर्ष 2021-22 के लिए एडवांस टैक्स की चौथी किस्त जमा करनी है.

आप एडवांस टैक्स ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से चुका सकते हैं. इसे ऑफ़लाइन भुगतान करने के लिए, आयकर विभाग द्वारा अधिकृत बैंक शाखाओं में कर भुगतान चालान (चालान संख्या 280) का इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं, ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर लॉग ऑन करें और ई-पे करों पर क्लिक करें. फिर आपको नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड वेबसाइट पर निर्देशित किया जाएगा. चालान नंबर 280 पर क्लिक करें, आवश्यक विवरण भरें और भुगतान करें.