सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले को बरकरार रखा, नीट में OBC आरक्षण देने का फैसला सही

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सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा में अन्‍य पिछड़ा वर्ग  के लिए आरक्षण को सही बताया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PG और UG ऑल इंडिया कोटा में 27% ओबीसी आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य होंगे. साथ ही कहा है कि, केंद्र को आरक्षण देने से पहले इस अदालत की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है. NEET में OBC आरक्षण देने का केंद्र का फैसला सही है. सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की विशेष पीठ ने एआईक्यू यूजी और पीजी मेडिकल सीटों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण  लागू करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा है.

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि मेरिट के साथ आरक्षण भी दिया जा सकता है, यह विरोधाभासी नहीं है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरक्षण और मेरिट एक दूसरे के विपरीत नहीं है, सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण जरूरी है. बता दें कि हाल ही में कोर्ट ने मौजूदा सत्र के लिए EWS कैटिगरी में आठ लाख सालाना आय का पैमाना बरकरार रखते हुए काउसंलिंग की अनुमति दी है. ईडब्ल्यूएस कोटा पर अपना पक्ष स्पष्ट करने के बाद केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस से मामले की सुनवाई जल्द करने की मांग की थी.

AIQ सीटों के लिए NEET PG काउंसलिंग चल रही है. जबकि राउंड 1 के खिलाफ पंजीकरण और विकल्प भरना समाप्त हो गया है, एनईईटी पीजी काउंसलिंग राउंड 1 का रिजल्ट घोषित किया जाना बाकी है, 22 जनवरी को घोषित किया जाना है. नीट पीजी परीक्षा 11 सितंबर, 2021 को हुई थी. उससे पहले जनवरी और अप्रैल में दो बार परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया गया था. पूरे देश में विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द करने की मांग करते हुए पिछले महीने प्रदर्शन किया था और काम का बहिष्कार किया था.

नीट पीजी 2021 काउंसलिंग में एससी को 15 फीसदी सीट्स, एसटी के लिए 7.5 फीसदी, ओबीसी (एनसीएल) के लिए 27 फीसदी (सेंट्रल ओबीसी लिस्ट के अनुसार), ईडब्ल्यूएस के लिए 10 फीसदी आरक्षण, दिव्यांग वर्ग के लिए 5 फीसदी हॉरिजंटल रिजर्वेशन होगा. अंतर यह है कि पहले ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में थे, लेकिन इस बार इन्हें स्टेट सीट्स पर भी लागू किया जा रहा है.