दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना को सही बताते हुए कहा- यह स्कीम राष्ट्रहित में है..

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दिल्ली हाईकोर्ट से अग्निपथ योजना के मामले में केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है. अदालत ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को सही मानते हुए इसे चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने सोमवार को यह फैसला सुनाया.

चार साल के कार्यकाल के लिए शामिल किया जाएगा

दरअसल कोर्ट ने याचिका रद्द करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना राष्ट्रहित में है और यह हमारे सैन्य बलों को बेहतर बनाने के लिए लाई गई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल 15 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना पिछले साल 14 जून को शुरू की गई थी. योजना के नियमों के अनुसार, साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के लोग आवेदन करने के पात्र हैं और उन्हें चार साल के कार्यकाल के लिए शामिल किया जाएगा. योजना के तहत, उनमें से 25 प्रतिशत की सेवा नियमित कर दी जाएगी.

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