दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू पर दिखी सख्ती: चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात, नियम नहीं माने तो होंगे गिरफ्तार, हर आने-जाने वालों पर पैनी नजर

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    कोरोना के प्रसार को काबू करने के लिए दिल्ली में लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू के पहले दिन सड़कों पर पुलिस की सख्ती देखने को मिल रही है। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही वैध कर्फ्यू पास और पहचान पत्र देखकर आवाजाही की इजाजत दी जा रही है। जगह-जहग पुलिस बैरिकेड लगाकर हर आने-जाने वाले की जांच कर रही है।

    कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर हो सकती है गिरफ्तारी

    दिल्ली पुलिस ने चेतावनी दी है कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान वैध कारणों के बिना घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को कोविड रोधी नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाएगा और ऐसे लोगों को मुकदमे का भी सामना करना पड़ सकता है।

    दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव ने शुक्रवार को सभी जिलों के पुलिस उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये बैठक की, जिसमें उन्होंने राजधानी में संक्रमण के तेजी से प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए वीकेंड प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए।

    कमिश्नर ने शुक्रवार को रात 10 बजे वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत से कुछ घंटे पहले ये निर्देश दिए। वीकेंड कर्फ्यू सोमवार को सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि अगर कोई बिना वैध कारणों के घूमते हुए पाया जाता है, तो मामला दर्ज किया जाएगा और उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर निकलता है, तो उससे निश्चित तौर पर पुलिसकर्मी पूछताछ करेंगे।

    कमिश्नर ने कहा कि कई चीजों के लिए ई-पास जरूरी होगा। दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार ई-पास जारी कर रही है। पत्रकार अपने आईडी कार्ड दिखाकर आवाजाही सकेंगे, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, सिवाय उन लोगों के जिनकी आईडी उचित नहीं होगी; उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी और उसी तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ भी की जाएगी।

    वीकेंड कर्फ्यू के दौरान इन चीजों पर रहेगी रोक

    बता दें कि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू लगाने और 30 अप्रैल तक कुछ गैर जरूरी सेवाओं को बंद रखे जाने की घोषणा की। गुरुवार को जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार 16 अप्रैल को रात 10 बजे से शुरू होगा और सोमवार 19 अप्रैल को सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। राजधानी में जिम, ऑडिटोरियम, मॉल, स्पा, मनोरंजन पार्क और सभा कक्ष 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। सिनेमाघरों में भी केवल 30 प्रतिशत लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। वहीं, रेस्तरां के भीतर बैठकर खाना खाने की अनुमति नहीं होगी और वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं और शादी समारोह प्रभावित नहीं होंगे इने लिए कर्फ्यू पास जारी किए जाएंगे।

    मीडिया कर्मियों को वीकेंड कर्फ्यू से छूट

    हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और अंतरराज्यीय बस अड्डे जाने वाले लोगों को वैध टिकट दिखाकर आगे जाने की अनुमति होगी। हालांकि, टीका लगवाने जा रहे लोगों को कर्फ्यू पास के लिए आवेदन करना होगा। भोजन, किराने, फल और सब्जियों और दैनिक उत्पादों से जुड़े लोगों को भी आवाजाही के लिए कर्फ्यू पास दिखाना होगा।मीडिया कर्मियों को वीकेंड कर्फ्यू से छूट रहेगी।

    केजरीवाल ने कहा था कि वीकेंड कर्फ्यू लागू करने का कारण यह है कि वीकेंड पर लोग सैर-सपाटा और ऐसी अन्य गतिविधियों में शामिल होते हैं। इसलिए बिना किसी खास परेशानी के इनके बगैर रहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना की चेन को तोड़ने और लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है। हम अस्पताल, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों जैसी आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों और शादी करने वालों को असुविधा नहीं होने देंगे। हम उन्हें बिना देरी और आराम से आवाजाही करने देने के लिए पास जारी करेंगे।

    केजरीवाल ने कहा कि एक जोन में प्रतिदिन केवल एक ही साप्ताहिक बाजार लगाने की अनुमति होगी तथा कार्यक्रम में शामिल होने की इजाजत पाने वालों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कदम भी उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार कोविड संबंधी व्यवहार जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना आदि को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित करेगी क्योंकि कुछ लोग अब भी इसका पालन नहीं कर रहे हैं। सरकार पहले ही 30 अप्रैल तक दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू कर चुकी है।

    दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने अपने आदेश में कहा कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमित होगी।