दिल्ली के शाहीन बाग पर सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई से इनकार कर दिया , सोमवार को यानी आज सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को Communist Party of India (Marxist) की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें पार्टी ने साउथ दिल्ली के शाहीन बाग में जारी अतिक्रमण की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने माकपा नेताओं को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के निर्देश दे दिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रभावित लोगों को हाईकोर्ट जाना चाहिए, आखिर राजनीतिक दलों को हमारे पास आने की जरूरत क्यों पड़ी?
आपको बता दें की माकपा नेताओं ने अपनी याचिका में कहा था- “जैसा कि आरोप लगाया गया है कि वे लोग अवैध रूप से यहां रह रहे हैं, लेकिन यह गलत है। वह न तो अवैध तरीके से रह रहे हैं और न ही किसी प्रकार का अतिक्रमण किया गया है। उन्होंने कहा अधिकारियों ने उनके घर गिराने से पहले उन्हें नोटिस भी जारी नहीं किया है। इसलिए यह कार्रवाई पूरी तरह से असंवैधानिक है।”
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी (CPIM) पार्टी ने अपनी याचिका वापस ले ली है.
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