दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया सुब्रमण्यम स्वामी को झटका, 2006 में मिले सरकारी आवास को खाली करने का दिया आदेश

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SUBRAMANIAN SWAMY
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बीजेपी के वरिष्ट नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को दिल्ली उच्च न्यायलय ने दिल्ली स्थित सरकारी आवास खाली करने के लिए 6 हफ़्तों का समय दिया है। बीजेपी नेता को यह आवास 2016 में सुरक्षा के खतरे के इनपुट के आधार पर दिया गया था। अब सरकार का कहना है कि वह उन लोगों को आवास देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, जिनके सुरक्षा कवर को कुछ और वक्त के लिए बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार के वकील का पक्ष सुनने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि स्वामी ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है, जिससे यह पता चले कि उन्हें क्यों सरकारी आवास की जरूरत है। सुब्रमण्यम स्वामी को जेड सुरक्षा का कवर दिया गया है।

राजयसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को 15 जनवरी, 2016 को सरकारी आवास आवंटित किया गया था। इसके लिए 5 साल की अवधि समाप्त हो गई थी और उसके बाद स्वामी ने इसके समय को बढ़ाने की मांग की थी। इस पर मोदी सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि वह अब आवास मुहैया नहीं कराएगी।