साल 2023 की शुरुआत में ‘पठान’ के जरिए शाहरुख खान ने सभी का दिल जीत लिया था. इसके बाद वे साल के मध्य में अपनी दूसरी फिल्म ‘जवान’ को लाने की प्लानिंग कर रहे थे. लेकिन उसी वक्त उनकी टीम को तब झटका लगा जब फिल्म की शूटिंग के कुछ वीडियो क्लिप्स सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गए. इस पर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने दिल्ली हाईकोर्ट ने दस्तक दी. अब इस मामले में शाहरुख को कोर्ट ने राहत देते हुए सोशल प्लेटफॉर्म से लीक क्लिप्स हटाने का आदेश दिया है.
दरअसल ‘जवान’ की लीक क्लिप्स मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते मंगलवार को क्लिप्स हटाने का निर्देश दिया. कोर्ट ने केबल टीवी प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट टू होम, वेबसाइट्स के साथ ही ‘जॉन डो’ बचाव पक्ष को ‘जवान’ का कॉपी राइट उल्लंघन करने से रोका. शाहरुख और गौरी के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से इस मामले में याचिका दायर की गई थी, जिस पर जस्टिस सी हरिशंकर ने जीक क्लिप हटाने का आदेश दिया. कोर्ट ने सभी सोशल प्लेटफॉर्म को ‘जवान’ के कॉपीराइट कंटेंट के प्रसार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने और एक्सेस ब्लॉक करने के लिए कहा हैं।
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