केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने कार्रवाई के दौरान या अन्य कारणों से ड्यूटी पर जान गंवाने वाले अपने कर्मियों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि बढ़ा दी है. अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि नए नियमों के अनुसार, लड़ाई के दौरान जान गंवाने वाले कर्मियों के परिवारों को 35 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. उन्हें अबतक 21.5 लाख रुपये दिए जा रहे थे.
उन्होंने बताया कि सेवा में रहने के दौरान दुर्घटना, खुदकुशी या बीमारी की वजह से जिन कर्मियों की जान जाएगी, उनके परिवारों को अब 25 लाख रुपये दिए जाएंगे, जो अब तक दिये जा रहे 16.5 लाख रुपये से अधिक है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस बाबत सितंबर में अर्धसैनिक बल के संचालन मंडल की वार्षिक बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया.
अनुग्रह राशि दो कोष से दी जाएगी, जिसमें बल के कर्मी स्वैच्छिक अंशदान करते हैं. इसमें ‘जोखिम कोष’ और ‘केंद्रीय कल्याण कोष’ शामिल है. अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) या अर्धसैनिक बलों में भी इसी तरह का निर्णय लिया जा रहा है.
सीआरपीएफ ने मृत कर्मी की बेटी या बहन की शादी के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता भी बढ़ा दी है. अधिकारियों ने कहा कि इसे 50,000 रुपये से बढ़ा कर एक लाख एक लाख रुपया कर दिया गया है. सीआरपीएफ देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है जिसमें करीब सवा तीन लाख कर्मी हैं. बल की तैनाती कश्मीर घाटी से लेकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र तक में की गई है.
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