हाथरस मामले में हिंसा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किये गए पत्रकार सिद्दीक कप्पन को एक-एक लाख की जमानतें दाखिल करने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद पत्रकार सिद्दीक कप्पन की ओर से हाईकोर्ट के आदेश की सत्यप्रति के साथ जमानत राशि तय करने की मांग वाली अर्जी ईडी के विशेष न्यायाधीश संजय शंकर पांडेय से सामने प्रस्तुत कर जमानते तय करने की मांग की गई थी। जिसपर ईडी के विशेष न्यायाधीश संजय शंकर पांडेय ने कप्पन को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें और इसी धनराशि का व्यक्तिगत मुचलका दाखिल करने का आदेश दिया है।
आरोपी की ओर से पीएमएलए कोर्ट में जमानत अर्जी दी गई
दरअसल पत्रकार सिद्दीक कप्पन को हवाला से धन प्राप्त करके देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल करने समेत अन्य आरोपों में ईडी ने हाथरस कांड के दौरान गिरफ्तार कर कार्रवाई की थी। इसके बाद कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में लिया था। जिसके बाद आरोपी की ओर से पीएमएलए कोर्ट में जमानत अर्जी दी गई थी। जिसे कोर्ट ने 31 अक्तूबर को खारिज कर दिया था। इसके बाद उसे हाईकोर्ट से 23 दिसंबर को जमानत मिल गई थी।
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