31 मार्च से पहले निपटा लें टैक्स और फाइनेंस से जुड़े ये जरूरी काम, 1 अप्रैल से नहीं होंगे परेशान

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मार्च माह साल का अहम महीना होता है। इसकी वजह है कि मार्च माह पूरा होने के साथ ही वित्त वर्ष खत्म हो जाता है। इसलिए हर साल 31 मार्च कई कामों की डेडलाइन रहती है, विशेषकर टैक्स से जुड़े कामों की। अगर आप दी गई डेडलाइन से पहले इन कामों को नहीं निपटाते तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए जानते हैं इस साल 31 मार्च किन कामों के लिए आखिरी तारीख है..

मोदी सरकार 31 मार्च 2021 तक अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रही है। अगर आप इस स्‍कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो इसके ल‍िए किसी भी नजदीकी बैंक शाखा पहुंचकर बहुत आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद महज 15 दिन में किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा।

आकलन वर्ष 2020-21 (वित्त वर्ष 2019-20) के लिए देर से और संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 है। किसी वित्त वर्ष के लिए आईटीआर फाइल करने की मूल समयसीमा खत्‍म होने के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका रहता है लेकिन साथ में पेनल्टी भी देनी पड़ती है। संशोधित या रिवाइज्‍ड आईटीआर कोई टैक्‍सपेयर तब फाइल करता है, अगर उससे ओरिजनल टैक्‍स रिटर्न फाइल करते समय कोई चूक हो जाती है। 31 मार्च की समयसीमा चूक जाने पर आप वित्त वर्ष 2019-20 का रिवाइज्‍ड या बिलेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। बिलेटेड आईटीआर 10000 रुपये की लेट फाइलिंग फीस के साथ 31 मार्च 2021 से पहले जमा किया जाना है।