31 मार्च से पहले निपटा लें ये जरुरी काम, 1 अप्रैल से बदल जायेंगे ये 10 बड़े नियम

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मार्च का महीना हमेशा ही बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि इस महीने की आखिरी तारीख को वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है. ऐसे में कई ऐसे काम हैं जिनकी समय सीमा 31 मार्च तय कर दी है खासकर टैक्स से जुड़े कामों की. अगर आप दी गई डेडलाइन से पहले इन कामों को नहीं निपटाते तो आपको भारी पेनाल्टी देनी पड़ सकती है. कोरोना वायरस महामारी की वजह से केंद्र सरकार ने विभिन्न स्कीम और कई तरह के नियमों को पालन करने की समयसीमा को 31 मार्च, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया था. तो आइए जानते हैं 31 मार्च से पहले किन कामों को निपटाना जरूरी है.

1. आईटीआर फाइलिंग
अब तक यदि वित्त वर्ष 2019-20 का रिवाइज्ड या डिलेड इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) नहीं भरा है, तो इसे भरने की समयसीमा 31 मार्च, 2021 को समाप्त हो जाएगी. डिलेड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर आपको 10,000 रुपये तक का लेट फाइन देना पड़ सकता है. हालांकि, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये तक है तो आपको 1,000 रुपये ही शुल्क देना होगा.

2. फाइलिंग बिलेटेड
31 मार्च, वित्त वर्ष 2019-20 का अंतिम दिन है. अत: वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए यह रिवाइज्ड या देर से इनकम टैक्स फाइल की भी अंतिम तारीख होगी. किसी वित्‍त वर्ष के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की मूल समयसीमा खत्‍म होने के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जाता है. इसके लिए टैक्‍सपेयर को पेनाल्‍टी देनी पड़ती है. बिलेटेड आईटीआर 10,000 रुपये की लेट फाइलिंग फीस के साथ 31 मार्च 2021 से पहले जमा किया जाना है.

3. रिवाइज्‍ड रिटर्न
संशोधित या रिवाइज्‍ड आईटीआर कोई टैक्‍सपेयर तब फाइल करता है, अगर उससे ओरिजनल टैक्‍स रिटर्न फाइल करते समय कोई चूक हो जाती है. इसमें डिडक्‍शन का क्‍लेम भूल जाना, इनकम या बैंक अकाउंट इत्‍यादि को रिपोर्ट न करने जैसी गलतियां शामिल हैं. यदि आपने अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है, लेकिन इसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो आप संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.

3. जीएसटी रिटर्न फाइलिंग
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च 2021 तक है. वित्त मंत्रालय ने टैक्सपेयर्स की परेशानी को देखते हुए जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9C फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया था.

4. एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के तहत बिल जमा करना
एलटीसी कैश वाउचर स्‍कीम के तहत टैक्‍स बेनिफिट लेने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है. टैक्सपेयर को फायदा प्राप्त करने के लिए 31 मार्च तक अपने संस्‍थान को जरूरी बिल जमा करने होंगे. बिल में जीएसटी की रकम और वेंडर का जीएसटी नंबर होना जरूरी है. एलटीसी कैश वाउचर स्‍कीम के तहत लाभ लेने के लिए कर्मचारी को एलटीए किराए की तीन गुना रकम 12 फीसदी और उससे ज्यादा जीएसटी वाली सेवाओं या सामान में खर्च करनी है.

5. पैन आधार लिंकिंग
मौजूदा नियमों के तहत को पैन को अपने आधार नबंर से जोड़ना अनिवार्य है. जिसकी डेडलाइन 30 जून 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी गई है. ऐसे में जिन लोगों ने अब तक अपना पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है उन्हें जुर्माना देना होगा. इसके अलावा 1 अप्रैल 2021 से उनका पैन कार्ड भी निष्क्रिय हो जाएगा.

6. विवाद से विश्‍वास स्‍कीम
‘विवाद से विश्‍वास’ स्‍कीम के तहत डेक्‍लेरेशन फाइल करने के लिए अंतिम समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च की गई थी. प्रत्‍यक्ष कर ‘विवाद से विश्‍वास’ कानून 17 मार्च 2020 को लागू हुआ था. इस स्‍कीम का मकसद लंबित कर विवादों का समाधान करना है. तमाम अदालतों में प्रत्यक्ष कर से जुड़े 9.32 लाख करोड़ रुपये के 4.83 लाख मामले लंबित हैं. इस स्कीम के तहत करदाताओं को केवल विवादित टैक्स राशि का भुगतान करना होगा. उन्‍हें ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट मिलेगी.

7. स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम
सरकारी कर्मचारी 31 मार्च, 2021 तक ब्याज मुक्त 10,000 रुपये तक का विशेष एडवांस प्राप्त कर सकते हैं. सरकार ने एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के साथ अक्टूबर 2020 में इस स्कीम की घोषणा की थी. सरकारी कर्मचारी अगर यह एडवांस लेते हैं तो अधिकतम 10 किस्त में इसे लौटा सकते हैं.

8. इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम
सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 13 मई, 2020 को इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की घोषणा की थी. इस स्कीम के तहत बिजनेस के लिए बिना गारंटी वाला लोन उपलब्ध कराया जा रहा है. इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का लाभ लेने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 है.

9. पुराने चेकबुक केवल 31 मार्च तक रहेंगे वैलिड
देना बैंक, विजया बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक और इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक केवल 31 मार्च तक मान्य हैं. 1 अप्रैल 2021 से इन बैंकों के चेकबुक इनवैलिड होने जा रहे हैं. ये वे बैंक हैं, जिनका अन्य बैंकों में विलय 1 अप्रैल 2019 और 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ है.

10. प्माय क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट सब्सिडी का फायदा उठाने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है. इसके तहत होम लोन पर क्रेडिट लिंक सब्सिडी मिलती है. 6 लाख रुपये से लेकर 18 लाख रुपये तक की आय वाले लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.