हल्द्वानी में नहीं चलेगा बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक कहा- रातोंरात 50 हज़ार लोगों को नहीं उजाड़ा जा सकता..

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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में करीब 50,000 लोगों को बड़ी राहत दी है कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है कोर्ट ने कहा है कि 7 दिन में अतिक्रमण हटाने का फैसला सही नहीं है सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कौल ने कहा कि इस मामले को मानवीय नजरिए से देखना चाहिए जस्टिस कौन है कहा कि मामले में समाधान की जरूरत है

आशियाने पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा था

दरअसल आरोप है कि हल्द्वानी में करीब 4400 हजार परिवार रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके रहते हैं इस मामले में हाईकोर्ट ने दिसंबर 2022 में रेलवे को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था इस आदेश के बाद करीब 50 हज़ार लोगों के आशियाने पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा था लेकिन अब अगली सुनवाई तक इन लोगों को राहत मिल गई है

इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी सुप्रीम कोर्ट ने तब तक के लिए हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया हालांकि सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत कार्यवाही जारी रह सकती है कोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार रेलवे समेत सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा 50 हजार लोगों को रातों-रात पर घर नहीं किया जा सकता रेलवे को विकास के साथ-साथ इन लोगों के पुनर्वास और अधिकारों के लिए योजना तैयार की जानी चाहिए