भाजपा नेता तजिंदर पाल बग्गा को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से शनिवार देर रात बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है । मोहाली कोर्ट की ओर से जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अगले आदेश तक किसी भी ऐक्शन पर रोक लगा दी है। जस्टिस अनूप चितकारा ने देर रात घर पर बग्गा की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया।
उच्च न्यायालय के आदेश पर बग्गा के वकील चेतन मित्तल ने कहा कि 10 मई तक कोई कठोर कदम न उठाने की बात अदालत ने कही है। कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है। मित्तल ने कहा कि कोर्ट में सुनवाई करीब 45 मिनट तक चली।
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