हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से एक और झटका लगा है। दरअसल, सपा नेता की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी। जिसमें सर्वोच्च न्यायालय से अपील की थी कि उनके खिलाफ यूपी में दर्ज कुछ केसों को दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने उनकी इस मांग को नकारते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। कोर्ट ने उनकी याचिका पर जल्दी सुनवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।
आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 87 मामले दर्ज
दरअसल जानकारी के अनुसार, सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 87 मामले दर्ज हैं, जिनका ट्रायल अलग-अलग कोर्ट में चल रहा है। आजम खान ने इन मामलों को उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर कराने की याचिका दी थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार करते हुए कहा कि आप पहले हाईकोर्ट जाइए। ऐसा नहीं है आपको UP में न्याय नहीं मिलेगा। आजम खां के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि उत्तर प्रदेश में उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है।