उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, उसके करीबी शौकत हनीफ, दिनेश पासी को जिला न्यायालय की एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.
दोषियों पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया
दरअसल अतीक के भाई को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है. विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दोषी करार दिया था. विशेष अदालत ने बाकी सभी आरोपियों को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है. अतीक के भाई अशरफ को भी कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है. कोर्ट ने अतीक समेत तीनों दोषियों पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया हैं।