22 दिन बाद जेल से रिहा हुए आर्यन खान – पिता शाहरुख के साथ पहुंचे ‘मन्नत’, घर के बाहर इकट्ठा हुई भारी भीड़

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ड्रग्स केस के मामले में थोड़ी ही देर में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज मुंबई के आर्थर रोड जेल से रिहाई मिल जाएगी, रिहाई की सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं. बेटे को रिसीव करने शाहरुख खान आर्थर रोड जेल पहुंचे हैं. बता दें कि आर्यन को कल ही जमानत मिल गई थी, लेकिन कागजात समय-सीमा के भीतर जेल अधिकारियों को नहीं मिलने की वजह से कल उनकी रिहाई नहीं हो सकी थी. जेल अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह-सुबह करीब 5.30 बजे कोर्ट का आदेश प्राप्त करने के लिए ऑर्थर रोड जेल का बेल बॉक्स सुबह 5.30 बजे खोला गया, जिसमें उनकी जमानत की कॉपी मिल गई है.

बता दें कि ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी के 25 दिन बाद गुरुवार को हाईकोर्ट ने आर्यन को जमानत दी थी, जिसके बाद शुक्रवार की शाम को एक विशेष अदालत ने आर्यन की रिहाई का मेमो जारी किया था, लेकिन उनके वकील समय-सीमा के अंदर कागजात जेल अधिकारियों तक नहीं पहुंचा सके, जिसकी वजह से आर्यन को एक और रात आर्थर जेल में बितानी पड़ी.

स्वापक एवं मन:प्रभावी पदार्थों की रोकथाम से जुड़े एनडीपीएस कानून से संबंधित मामलों में सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के समक्ष शाहरुख की दोस्त और अभिनेत्री जूही चावला 23 वर्षीय आर्यन के लिए जमानतदार के तौर पर पहुंचीं थीं.

रिहा होने के बाद भी आर्यन की मुश्किलें खत्म नहीं होंगी, हाइकोर्ट ने रखी हैं ये शर्तें

बॉम्बे हाइकोर्ट ने आर्यन की जमानत के लिए 14 शर्तें लागू की हैं जिनमें एक लाख रुपये के निजी मुचलके का भुगतान और यहां एनसीबी दफ्तर में हर सप्ताह हाजिरी लगाना शामिल है. न्यायालय द्वारा तय शर्तों के अनुसार आर्यन खान और दो सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट तथा मुनमुन धमेचा, तीनों को विशेष एनडीपीएस अदालत में अपने पासपोर्ट जमा कराने होंगे और वे विशेष अदालत से अनुमति लिये बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे. उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी.न्यायाधीश कारणों के साथ विस्तृत जमानत आदेश अगले सप्ताह देंगे.

गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते

अदालत ने कहा था कि यदि तीनों किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) सीधे विशेष अदालत में उनकी जमानत निरस्त करने के लिए आवेदन करेग. अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के माध्यम से गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे. शर्त के अनुसार आरोपी मुंबई से बाहर जाने से पहले एनसीबी को सूचित करेंगे और अपनी यात्रा की जानकारी देंगे.

अदालत ने कहा कि तीनों लोग किसी सह-आरोपी के साथ या इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त किसी और के साथ कोई संपर्क स्थापित नहीं करेंगे.